दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत की शर्तों में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. जमानत की शर्तों में संशोधन के लिए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इसपर जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि संशोधन के हम मंजूरी देते हैं और 11 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई की जाएगी.
17 महीने बाद मिली थी जमानत
बता दें कि अगस्त महीने में मनीष सिसोदिया को तब बड़ी राहत मिली थी जब कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी. वह मनीष सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे.
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इन शर्तों पर मिली है जमानत
मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की आशंका भी नहीं है. साथ ही ये भी कहा कि इस मामले में ज्यादातर सबूत भी जुटाए जा चुके हैं, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है. हालांकि, गवाहों को प्रभावित करने या डराने के मामले में उनपर शर्तें लगाई जा सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख के मुचलके पर जमानत दी है. साथ ही दो बड़ी शर्तें भी लगाई हैं. पहली शर्त ये है कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. और दूसरी शर्त ये कि उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी.
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दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद 9 अक्टूबर को ईडी ने भी सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया.सिसोदिया पर आबकारी मंत्री रहते हुए मनमाने और एकतरफा फैसला लेने का आरोप है. शराब घोटाले के आरोपी अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे को सिसोदिया का करीबी माना जाता है.