GST on Old & Used Car: पुरानी कार पर GST को लेकर हैं कंफ्यूज? जानिए हर सवाल का जवाब – 18 percent GST on Used and Old Cars All need to know with Example tutd

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GST काउंसिल ने यूज्‍ड कार पर 18% GST लगाया था, तबसे मीडिया में यह सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है. सोशल मीडिया पर भी यूज्‍ड कार पर जीएसटी को लेकर तरह-तरह की बातें चल रही हैं. ज्‍यादातर लोगों को कार पर जीएसटी का ये ऐलान समझ में नहीं आया है. PIB ने इस यूज्‍ड कार पर जीएसटी को समझाया है. कार पर कितना जीएसटी लगा है, किसपर इसका असर होगा, क्‍या आपको कार बेचने पर GST का भुगतान करना होगा या घाटे में कार बेची तो भी टैक्‍स देना होगा?.. अगर ये सभी सवाल आपके मन में भी घूम रहे हैं तो हम आपको बेहद ही सरल भाषा में Used Cars पर GST की इस गुत्‍थी को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं. 

सरकार ने यूज्‍ड कार को लेकर क्‍या किया था ये ऐलान? 
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि यूज्‍ड और पुरानी कार ( 1200 सीसी या उससे अधिक क्षमता वाले, 4000 मिमी या उससे ज्‍यादा लम्‍बाई वाले पेट्रोल और डीजल वाहन, 1500 सीसी या उससे ज्‍यादा इंजन क्षमता वाहन) पर GST को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है. इसमें EVs और अन्‍य वाहन भी शामिल किए गए हैं. लेकिन ये सिर्फ जीएसटी रजिस्‍टर्ड यूज्‍ड कार का बिजनेस करने वालों पर ही लागू होगा. इसका मतलब है कि आम आदमी के कार बेचने पर ये नियम लागू नहीं होगा. 

अब सवाल उठता है कि क्‍या निगेटिव में भी कार बेचने पर लगेगा जीएसटी? 
इस सवाल को भी स्‍पष्‍ट करते हुए कहा गया है कि अगर कोई यूज्‍ड कार बिजनेस करने वाला व्‍यक्ति (जो जीएसटी रजिस्‍टर्ड है) इसे बेचता है और उसे घाटा होता है यानी वह नुकसान पर कार बेचता है तो उसे जीएसटी नहीं देना होगा. केवल मार्जिन पर ही जीएसटी देना होगा. 

उदाहरण- अगर किसी ने 5 लाख में कार खरीदी और उसे अच्‍छे से टेंट-पेंट करके 6 लाख रुपये में किसी कस्‍टमर्स को बेच दिया तो उसका प्रॉफिट 1 लाख रुपये होगा. ऐसे में 1 लाख रुपये पर 18% GST देना होगा, ना कि पूरे 6 लाख पर. वहीं अगर वह 5 लाख की कार को 4.50 लाख में बेचता है तो कोई GST नहीं देना होगा. 

किसपर लगेगा ये GST? 
अब आपके सबसे बड़े कंफ्यूजन को दूर करते हैं. सरकार ने इसे स्‍पष्‍ट करते हुए कहा कि केवल उनपर ये जीएसटी रेट लगाया जाएगा, जो इस्‍तेमाल किए गए कारों को खरीदने और बेचने का बिजनेस करते हैं. शर्त है कि उन्‍हें GST रजिस्‍टर्ड होना जरूरी है. जैसे- यूज्‍ड व्‍हीकल बेचने वाली कंपनियां स्पिनी, कार देखो, कार24, ओलेक्‍स आदि. 

आम आदमी पर इसका कोई असर होगा? 
अगर कोई आम नागरिक यूज्ड कार या वाहन बेचता है तो उसपर कोई GST लागू नहीं होगा. सिर्फ बिजनेस पर्पज से बेचने वाले जीएसटी रजिस्‍टर्ड व्‍यक्ति पर ही 18% का जीएसटी लागू होगा. 

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