दिल्ली की सड़कों पर इन 4 नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी, लगेगा 20 हजार का जुर्माना – Delhi Air Pollution Ignoring these four rules on roads will cost you heavily you will be fined GRAP III ntc

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देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज-III लागू किया है. इसके तहत दिल्ली परिवहन विभाग ने शुक्रवार से प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करने वाले  वाहनों के खिलाफ कड़े एक्शन के आदेश जारी किए हैं. नियमों की अनदेखी पर 20000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है, दिल्ली परिवहन विभाग ने 4 तरह के उल्लंघनों की रूपरेखा तैयार की है, जिनके लिए जुर्माना लगाया जाएगा.

1. बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल लाइट मोटर व्हीकल्स (एलएमवी), जिसमें चार पहिया वाहन भी शामिल हैं, इनका दिल्ली में संचालन सख्त वर्जित है, इस फैसले का उद्देश्य पुराने वाहन मॉडलों से निकलने वाले धुएं को कम करना है, जो खराब वायु गुणवत्ता में अहम रोल निभाता है,

2. दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाले मीडियम गुड्स व्हीकल (एमजीवी) जो बीएस-III मानकों या उससे कम हैं, उन्हें शहर में चलने की अनुमति नहीं है. आवश्यक वस्तुओं का ट्रांसपोर्ट करने वाले या महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने वालों वाहनों के लिए अपवाद हैं.

3. दिल्ली के बाहर से डीजल पर चलने वाले लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स (एलसीवी) अगर बीएस-III मानकों या उससे नीचे के स्तर पर रजिस्टर्ड हैं, तो उन्हें भी शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है. हालांकि आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं के परिवहन के दौरान इन वाहनों पर भी छूट रहेगी. 

4. एनसीआर स्टेट्स से आने वाली इंटर स्टेट बसों, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी),  सीएनजी या बीएस-VI डीजल से चलने वाली बसों को छोड़कर, दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों और टेम्पो ट्रैवलर्स को इस प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है.

बता दें कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए दिल्ली में विभिन्न विभागों के लिए ऑफिस आने की टाइमिंग में बदलाव की घोषणा भी की गई है. दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने X पर एक पोस्ट में इस संबंध में जानकारी दी. इस नए आदेश के मुताबिक यातायात और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद के लिए दिल्ली के सरकारी कार्यालय व्यस्त समय में अलग-अलग कार्य घंटों का पालन करेंगे. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. 

नए आदेश के मुताबिक दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के लिए दफ्त की टाइमिंग अब सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी. वहीं, दिल्ली सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए दफ्तर का समय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक होगा. इस पहल का उद्देश्य सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ कम करना, धूल और धुएं से होने वाले प्रदूषण को कम करना और पीक-ट्रैफिक टाइमिंग के दौरान कामकाजी लोगों को जाम से मुक्ति दिलाना है.
 

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