दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) रविवार को ‘गंभीर प्लस’ स्तर से ऊपर पहुंच गया, जिसके बाद CAQM ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सोमवार से GRAP-IV के नए नियम लागू करने का ऐलान कर दिया. जो सुबह आठ बजे से लागू होंगी. जिसके तहत दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बैन हो जाएगी. हालांकि, जरूरी सेवाएं देने वाले सभी एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, बीएस-6 डीजल ट्रकों को प्रवेश की अनुमति होगी. साथ ही सोमवार से सभी स्कूलों को ऑनलाइन मोड पर क्लासेस शिफ्ट करने की अपील की है.
प्रदूषण नियंत्रण के नियमों की घोषणा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने की है. साथ ही दिल्ली सरकार से वाहनों के “ऑड-ईवन” नियम लागू करने और कक्षा 6 से 9 और 11 वीं की क्लासेस को ऑनलाइन मोड में चलाने की अपील की है. ट्रकों की एंट्री और सड़कों पर बीएस-IV वाहनों के चलने के अलावा GRAP-IV के तहत कई प्रतिबंध लगाए जाएंगे.
ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट होंगे स्कूल
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दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि सोमवार से GRAP-4 लागू होने के साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं के अलावा सभी छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस बंद कर दी गईं हैं और सभी स्कूल अगले आदेश तक ऑनलाइन मोड में क्लासेस चलेंगी.
कर्मचारी घर से काम करेंगे?
CAQM ने सभी कर्मचारियों को घर से काम करने (Work From Home) का आदेश नहीं दिया है, लेकिन दिल्ली सरकार को सलाह दी है कि सरकारी, नगर पालिका और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को कार्यालय से और बाकी को घर से काम (WFH) करने की अनुमति दी जाए. केंद्र सरकार से भी केंद्रीय कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है.
कॉलेज भी बंद करने की सिफारिश की
GRAP-IV के अंतर्गत CAQM ने कक्षा 6 से 11 तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सिफारिश की है. GRAP-III के अंतर्गत कक्षा 5 तक के छात्रों की कक्षाएं पहले से ही ऑनलाइन मोड में चल रही हैं. इसके अलावा कॉलेजों को भी बंद करने की सिफारिश की गई है. हालांकि, सीएक्यूएम ने कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश नहीं दिया है. लेकिन उसने दिल्ली सरकार को सुझाव दिया है कि सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने की अनुमति दी जाए और बाकी को घर से काम करने की अनुमति दी जाए. केंद्र से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया है.
किस प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है?
GRAP-IV लागू होने के बाद, अन्य राज्यों से आने वाले ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश बंद रहेगा, सिवाय सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों तथा आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले ट्रकों के. दिल्ली के बाहर पंजीकृत लाइट कमर्शियल व्हीकल्स का प्रवेश भी प्रतिबंधित है.
GRAP-IV के तहत BS-IV और उससे कम मानक वाले डीजल से चलने वाले मीडियम गुड्स व्हीकल्स (MGVs) और हेवी गुड्स व्हीकल्स (HGVs) पर प्रतिबंध लगाया गया है.
आदेश के मुताबिक, आवश्यक वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट करने वाले या क्लीन फ्यूल (एलएनजी/ सीएनजी/बीएस-VI डीजल/ इलेक्ट्रिक) का उपयोग करने वाले ट्रकों को छोड़कर किसी भी ट्रक को दिल्ली में एंट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी. इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी और बीएस-VI डीजल वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड नॉन-एसेंशियल लाइट कमर्शियल व्हीकल्स पर भी प्रतिबंध रहेगा.
दिल्ली में सभी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध
राजधानी क्षेत्र में सभी प्रकार के निर्माण कार्य, जिनमें हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार जैसे जारी प्रोजेक्टों के निर्माण कार्यों पर GRAP-IV के तहत पाबंदी रहेगी.
452 पहुंचा दिल्ली का AQI
बैठक के दौरान आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, रविवार शाम 4 बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई बेहद खराब स्थिति 441 दर्ज किया गया, जो शाम सात बजे तक बढ़कर गंभीर प्लस श्रेणी में 452 पर पहुंच गया. इसके बाद CAQM ने आपातकालीन बैठक बुलाकर GRAP-IV की पाबंदियां लागू करने की सिफारिश की थी.