बढ़ते प्रदूषण के बीच GRAP के नियमों में बड़ा बदलाव, स्टेज 3 और 4 पर स्कूल बंद करना अनिवार्य – delhi ncr pollution CAQM amends GRAP Rules schools rule change NTC

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दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इसके अंतर्गत CAQM (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) ने GRAP नियमों में संशोधन किया है. अब GRAP की स्टेज 3 और 4 लागू होने पर स्कूलों की फिजिकल कक्षाएं बंद करना अनिवार्य हो गया है. पहले ऐसा करने या नहीं करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती थी.

बदले हुए नियमों के मुताबिक, GRAP-III के लागू होने पर पांचवीं कक्षा तक की फिजिकल कक्षाएं बंद हो जाएंगी. मतलब फिर पढ़ाई ऑनलाइन होगी. वहीं GRAP-IV लागू होने पर 10वीं तक की पढ़ाई को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया जाएगा. मतलब उस कक्षा तक के छात्रों को स्कूल नहीं जाना होगा. अब तक नियम यह था कि राज्यों को फैसला लेना होता था कि स्कूल खोलें या कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चलाएं.

GRAP-III में कुछ नए क्लॉज भी जोड़े गए हैं. इसमें NCR राज्यों की सरकारों को दफ्तर के समय में भी बदलाव करना होगा. इसके अलावा GRAP 4 लागू होने पर ‘मास्क पहनने की सलाह’ को भी जोड़ा गया है. लिखा गया है कि अगर घर से बाहर जाना जरूरी हो तो मास्क पहनकर जाएं.

बता दें कि एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में दिल्ली के साथ-साथ इसके आसपास के तीन राज्यों – उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई जिले शामिल होते हैं.

यह भी पढ़ें: ‘घर बैठेंगे तो खाएंगे क्या’, वायु प्रदूषण के चलते लागू सख्तियों ने दिहाड़ी मजदूरों को किया बेहाल

क्या है GRAP?

GRAP-1: खराब (AQI 201-300) 
GRAP-2: बहुत खराब (AQI 301-400‌) 
GRAP-3: गंभीर ( AQI 401 से 450) 
GRAP-4: बहुत गंभीर ( AQI 450 से ज्यादा)

बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल GRAP 4 लागू है. इसके अलावा 12वीं तक के स्कूल बंद हैं. फिलहाल, दिल्ली की हवा में मामूली सुधार हो रहा है. फिलहाल AQI स्तर 400 के नीचे है. अब दिल्ली की हवा ‘गंभीर’ स्तर की जगह ‘बहुत खराब’ स्तर पर है.

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